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एटीएम से कब से निकाली जा सकती है पीएफ निकासी? आप एक बार में कितना निकाल सकते हैं? जानिए नियम

एटीएम से कब से निकाली जा सकती है पीएफ निकासी? आप एक बार में कितना निकाल सकते हैं? जानिए नियम

नई दिल्ली : एटीएम के माध्यम से पीएफ खाते से पैसे निकालना: जब कोई भी प्रणाली शुरू की जाती है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं जिन्हें समय और जरूरत के साथ धीरे-धीरे दूर कर लिया जाता है। साथ ही, प्रौद्योगिकी के जुड़ने से कई चीजें बहुत आसान हो गई हैं। इसमें कई चीजें शामिल हैं जिनमें से एक है पीएफ.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अगले साल से पीएफ खाताधारकों को एक नई सुविधा देने जा रहा है। इसमें खाताधारक अपने पीएफ खाते से एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे, जैसे वे बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

EPFO के नियम

लेकिन आख़िर ये सुविधा कब शुरू होगी? एटीएम से कितना पैसा निकाला जा सकता है?  क्या EPFO ​​ने इसे लेकर कोई नियम बनाए हैं? आइए जानें इसके बारे में.

आप एटीएम से पैसे कब निकाल सकते हैं?

केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता दावरा ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि पीएफ का पैसा एटीएम से कब निकाला जा सकता है। संबंधित हार्डवेयर को अद्यतन किया जा रहा है. जनवरी 2025 से आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा।

मार्च 2025 तक

माना जा रहा है कि पीएफ खाताधारक जनवरी महीने से एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। कहा जा रहा है कि एटीएम और ईवॉलेट की प्रक्रिया फिलहाल मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगी। हालांकि, अभी कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है।

आप एटीएम से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

विभाग से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, शुरुआत में खाताधारक अपने पीएफ खाते में जमा कुल रकम का 50 फीसदी ही एटीएम से निकाल सकेगा. लेकिन भविष्य में यह रकम और भी बढ़ने की संभावना है.

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